A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Undefined variable $summary
Filename: widgets/story.php
Line Number: 3
Backtrace:
File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/mobile/widgets/story.php
Line: 3
Function: _error_handler
File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/amp/story.php
Line: 39
Function: view
File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 507
Function: view
File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 341
Function: loadAmpTheme
File: /content/websites/front-hbm/application/controllers/Content.php
Line: 303
Function: contentStorypageAmp
File: /content/websites/front-hbm/index.php
Line: 319
Function: require_once
हिसार: अदालत ने हत्या के एक मामले में हांसी निवासी भारत को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी की सजा में नरमी न बरतते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में चले मामले के अनुसार दोषी भारत ने अपने ही चाचा के बेटे की जमीनी विवाद व पुराने झगड़े की रंजिश में हत्या कर दी थी। साथ ही शव को जलाकर सबूत मिटा दिए थे। पुलिस ने जांच के बाद मामले की असलियत का पता लगाया था।
गुमशुदगी का दर्ज किया था केस
हांसी के शिव नगर निवासी स्वरुप सिंह ने बताया कि उसके दो लड़के हैं। बड़े बेटे सोनू ने एक दुकान की हुई है। उससे छोटा अनिल घरेलू कामकाज करता था। 24 जून 2020 को उसका छोटा बेटा अनिल सुबह 11 बजे तक घर पर था। उसके बाद बेटा अनिल उसके भाई के बेटे भारत के साथ खेत की ओर चला गया, लेकिन वह सुबह तक घर नहीं आया। उसने भारत से पूछा तो भारत ने बताया कि अनिल ने एक युवक को बाइक लेकर वहां बुलाया था। बाद में अनिल उस युवक के साथ बाइक पर चला गया। भारत ने यह जानकारी दी तो अनिल का आसपास व रिश्तेदारी में पता कर लिया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगा। हांसी शहर पुलिस ने इस संबंध में अनिल की गुमशुदगी का केस दर्ज किया था।
दोषी ने कबूली हत्या की वारदात
पुलिस मामले में जांच करती रही, लेकिन कहीं पता नहीं लगा तो पुलिस ने भारत को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि हत्या करके शव को जला दिया था। इस पर पुलिस ने मामले में हत्या सहित अन्य धाराएं जोड़कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में अदालत ने शुक्रवार को दोषी भारत को उम्र कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
