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Teacher Murder Case: रोहिणी जिला अदालत ने साल 2018 में शिक्षिका की हत्या को लेकर पति समेत 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत की ओर से कहा गया है कि मृतक की बेटी के दिए सबूतों के आधार पर दोषियों को सलाखों के पीछे भिजवाया गया है। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा की अदालत की ओर से कहा गया है कि आरोपियों ने प्लानिंग के आधार पर महिला की निर्मम हत्या की थी। कोर्ट का कहना है कि यह मामला दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए आरोपियों को मृत्युदंड की सजा नहीं सुनाई गई है। 

मृतका के पति के थे अवैध संबंध

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2018 में  शिक्षिका की हत्या उसके पति ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। बताया जा रहा है कि आरोपी मंजीत (पति) के एंजेल नाम की मॉडल के साथ अवैध संबंध थे। मंजीत ने अपने अवैध संबंधों को छिपाने और प्यार में बाधा बन रही अपनी पत्नी की साल 2018 में हत्या कर दी थी। 29 अक्टूबर को  सुबह करीब आठ बजे घर से निकलते समय सुनीता ( मृतका) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दौरान पुलिस ने शक के आधार पर महिला के पति मंजीत और उसकी प्रेमिका एंजेल के अलावा अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

कैसे हुआ मामले का खुलासा ?

दोषियों के वकील का कहना है कि आरोपी पहली बार अपराध में लिप्त हुए हैं। उनका आचरण ट्रायल के दौरान अच्छा रहा और वे अपने-अपने परिवारों के इकलौते कमाने वाले थे। जबकि अतिरिक्त लोक अभियोजक डॉक्टर राज रानी ने सुनवाई के दौरान आरोपियों के लिए मृत्युंदड की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एक निर्दोष महिला की हत्या की गई है।

मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतका की बेटी ने पुलिस को डायरी सौंपी थी, जिसमें उसकी मां ने अपने पति मंजीत के मॉडल एंजेल के साथ अवैध संबंधों के बारे में लिखा था। इस पूरे मामले में मुख्य सबूत डायरी साबित हुई है। अदालत का कहना है कि अगर मृतका की बेटी हिम्मत जुटाकर अपनी मां की डायरी को नहीं सौंपती, तो यह हत्या एक रहस्य बनकर ही रह जाती।

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शिक्षिका के मर्डर में पति समेत यह भी थे शामिल

अब इस मामले में कोर्ट ने पति मंजीत सहरावत, मॉडल एंजेल गुप्ता, धर्मेंद्र, दीपक, विशाल उर्फ जॉनी और शहजाद सैफी को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी करार दिया था। सैफी, विशाल और धर्मेंद्र को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी माना है। इसके अलावा अदालत ने आदेश दिया है कि मृतक के दोनों बच्चों (बेटा व बेटी) को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। 

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