अंकित शर्मा हत्याकांड: ताहिर हुसैन ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, की ये अपील

Tahir Hussain: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत की अर्जी दाखिल की है। इस मामले में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सुनवाई की और दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में की जाएगी।
26 फरवरी को नाले में मिला था अंकित का शव
बता दें कि 25 फरवरी 2020 की शाम को खूफिया ब्यूरो के 26 साल के अधिकारी अंकित शर्मा बाजार से राशन लाने निकले थे। उस समय पूरी दिल्ली की गलियां दंगों में झलस रही थीं। इन गलियों से गुजरने वाले अंकित जीते जी वापस घर नहीं लौट सके। 26 फरवरी को उनका शव क्षत-विक्षत अवस्था में चांद बाग पुलिया के पास नाले में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि अंकित को 51 गहरी चोटें आईं। उनके चेहरे, छाती, पीठ, और कमर तक को धारदार हथियार से गोदा गया था।
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पिता ने ताहिर हुसैन और उसके समर्थकों पर लगाया हत्या का आरोप
बेटे की मौत के बाद शोक में डूबे अंकित के पिता ने कहा, 'मेरा बेटा राशन लेने गया था और उसे मौत मिल गई।' पिता ने अपने बेटे की हत्या का आरोप ताहिर हुसैन और उसके समर्थकों पर लगाया। दयालपुर थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने ताहिर को मुख्य साजिशकर्ता बताया, जिसका घर दंगों के दौरान दंगाइयों का अड्डा बन चुका था। लोग उसके घर से पत्थर, पेट्रोल बम और तेजधार हथियार लेकर निकल रहे थे।
पांच साल से जेल में हैं ताहिर हुसैन
एफआईआर दर्ज करने के बाद गई मार्च में ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 2020 से ताहिर न्यायिक हिरासत में हैं। पहली बार दिसंबर 2023 में उन्होंने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि फरवरी 2024 में याचिका को वापस ले लिया गया। मार्च 2024 में ट्रायल कोर्ट ने ये कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं है। अब ताहिर हुसैन ने एक बार फिर जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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