स्वाति मालीवाल केस: बिभव कुमार ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का किया रुख, जानें याचिका पर कब होगी सुनवाई

Swati Maliwal case
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स्वाति मालीवाल और बिभव कुमार।
स्वाति मालीवाल से मारपीट का कथित आरोपी बिभव कुमार नियमित जमानत पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

Bibhav Kumar Bail Plea: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने नियमित जमानत पाने के लिए अब हाईकोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के सामने जमानत याचिका 14 जून को सूचीबद्ध होने की संभावना है। हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में बिभव ने कहा कि निचली अदालत इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही कि उनकी आगे की हिरासत की आवश्यकता नहीं है। जांच अधिकारी द्वारा सभी सबूत एकत्र किए गए हैं और गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। इसलिए याचिकाकर्ता की हिरासत की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

निचली अदालत से लगा झटका

इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने 7 जून को याचिका को खारिज कर दिया और जमानत देने से इनकार कर दिया था। नियमित जमानत पाने के लिए बिभव कुमार द्वारा दायर की गई यह दूसरी याचिका थी। 27 मई को विभव कुमार ने पहली याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राहत बिभव कुमार को राहत देने से इनकार कर दिया था।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि 13 मई को आम आदमी पार्टी की सांसद मालीवाल ने कथित तौर पर सीएम आवास से पीसीआर कॉल कर अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया। 16 मई को दिल्ली पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया था। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बिभव ने उन्हें सीएम आवास पर मारपीट की।

वह सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए वहां गई थीं। जो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर थे। इसके बाद बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया गया था, कोर्ट ने 1 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। तब से लगातार उनकी हिरासत की तारीख बढ़ती जा रही है।

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