Swati Maliwal Assault Case: बिभव कुमार जमानत के लिए पहुंचे हाई कोर्ट, जबरदस्ती कस्टडी में रखने के लिए मांगा मुआवजा

Swati Maliwal and Bibhav Kumar
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स्वाति मालीवाल और विभव कुमार
राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है।

Bibhav Kumar Bail Plea: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार ने जमानत पर निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने जबरदस्ती कस्टडी में रखने को लेकर मुआवजे की मांग भी की है।

जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा मिले- बिभव कुमार

बिभव कुमार ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका में कहा कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया। इसके साथ ही जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा भी मिले और पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच हो।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी को अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि याचिकाकर्ता को उनकी अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजा दिया जाए, जो जानबूझकर और कानून के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है।

बिभव कुमार को 18 मई को किया था गिरफ्तार

बिभव कुमार ने अपनी जमानत वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट से गुरुवार यानी 30 मई को ही सुनवाई करने की मांग की है। बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने 27 मई को विभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बिभव कुमार को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्होंने जमानत की मांग की थी।

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