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Supreme Court on Trees Cutting in ridge area : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ों की कटाई के मामले में दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब दिल्ली सरकार कितना मुआवजा देगी और कितने पेड़ लगवाएगी?  कोर्ट ने ये भी कहा कि हम यहां डीडीए और दिल्ली सरकार के बीच की लड़ाई को खत्म करने नहीं आए हैं। बल्कि, हम पर्यावरण को बचाने आए हैं। अब इस केस की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिज फॉरेस्ट एरिया में अवैध रूप से काटे गए 1100 पेड़ों के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रिज फॉरेस्ट एरिया के लिए सरकार की ओर से अनुमति देना अवमानना ​​है। इसलिए कोर्ट अवमानना ​का नोटिस ​जारी करेगी। कोर्ट ने कहा कि आपकी अंग्रेजी की पूरी समझ गलत है। अपने अधिकारी से फिर से पूछें कि क्या वह दिल्ली सरकार की ओर से इस अधिसूचना को वापस ले रहे हैं? अगर वह सहमत नहीं है तो हम अभी अवमानना ​​नोटिस जारी करेंगे। यह आपकी गलती है। अब हमें यह बताएं कि पेड़ कहां गए।

वहीं दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में उपस्थित हुए वरिष्ठ वकील आदित्य सोढ़ी ने कहा कि अधिकारी अनुमति की अधिसूचना वापस लेंगे। उनके पास निर्देश हैं। पेड़ जब्त कर लिए गए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार अब कितना मुआवजा देगी और कितने पेड़ लगाएगी? आप पर्यावरण नहीं बचा रहे हैं। अब हमें बताएं कि एलजी की ओर से अनुमति दिए जाने के बाद क्या उन्होंने एलजी को इस बात की जानकारी दी थी कि कोर्ट की अनुमति नहीं है? क्या एलजी को यह बताना कर्तव्य नहीं था कि जब तक कोर्ट परमिशन नहीं देती,तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते?    

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा
-सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 11,00 पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने क्या कार्रवाई की?
-क्या दिल्ली सरकार ने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की कि किस प्रजाति के पेड़ काटे गए?

-इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने जब्त पेड़ों की लकड़ियों के लिए कहा कि लकड़ियों के जब्त करने से पहले क्या आपने डीडीए से यह डेटा लिया था कि कौन से पेड़ काटे गए?

-सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बिना यह जाने कि कौन से पेड़ काटे गए है। कुर्की का आदेश कैसे पारित किया जा सकता है।

दिल्ली सरकार के वकील का जवाब
वहीं दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील आदित्य सौंढी ने कहा कि सरकार के पास इसकी पूरी लिस्ट है।