AAP Delhi Office: सुप्रीम कोर्ट से 'आप' को बड़ा झटका, 15 जून तक करना होगा पार्टी ऑफिस खाली, नहीं तो...

AAP Delhi Office: आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आप को पार्टी ऑफिस खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप को 15 जून तक की मोहलत दी। बता दें कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है।
हाईकोर्ट ने भी की थी नाराजगी जाहिर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है। इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्टरूम का निर्माण करना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी दफ्तर के लिए जमीन को लेकर केंद्र के समक्ष आवेदन करे।
15 जून तक खाली करना होगा दफ्तर
इस मामले को लेकर पहले हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी को दफ्तर खाली करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पार्टी को दफ्तर खाली करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए हम आपको अतिरिक्त समय दे रहे हैं, लेकिन पार्टी को 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करना होगा। पार्टी दफ्तर के लिए आप केंद्र सरकार से आवेदन कर सकती है।
संबंधित विभाग को दिया ये आदेश
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित विभाग आप के पार्टी ऑफिस के आवेदन पर चार सप्ताह में कोई फैसला ले। कोर्ट ने कहा कि जमीन हाईकोर्ट को पहले से आवंटित है, वह कोर्ट के लिए ही रहेगी। उस जमीन पर पार्टी दफ्तर नहीं चला सकते। बता दें कि इससे पहले मामले को लेकर 14 फरवरी को सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी।
