संजय सिंह को सांसद की शपथ लेने की कोर्ट से मिली इजाजत, अदालत ने जेल अधीक्षक को दिए ये खास निर्देश

Sanjay Singh MP Oath
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आप नेता संजय सिंह।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को संसद जाकर राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी है।

Sanjay Singh MP Oath: आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संसद जाकर राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल ऑथॉरिटी को संजय सिंह को 19 मार्च को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए संसद ले जाने की इजाजत दी है, दिल्ली कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया कि संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद में ले जाया जाए और शपथ के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से जेल में वापस लाया जाए। हालांकि, इसके साथ ही कोर्ट ने आप नेता को कुछ निर्देश भी दिए हैं।

फोन का उपयोग नहीं कर सकते हैं संजय सिंह

कोर्ट ने जेल अधीक्षक से कहा कि इस दौरान संजय सिंह मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही आप नेता किसी आरोपी, संदिग्ध या गवाह से बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथी कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को इस दौरान प्रेस को संबोधित करने या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह को जनवरी में दूसरी बार राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। निर्वाचित होने के बावजूद संजय सिंह का मामला प्रिविलेज कमेटी में लंबित होने के चलते वो अभी तक शपथ नहीं ले पाए थे।

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पिछले साल हुई थी संजय सिंह की गिरफ्तारी

बता दें कि संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछली साल 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। तभी से वह जेल में ही हैं। आप नेता दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार अपनी जमानत याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो चुकी है।

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