दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसा: RAU's IAS के बेसमेंट में अवैध लाइब्रेरी, जानिए किन नियमों की उड़ाई धज्जियां

raus ias Coaching Centre Tragedy
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राव IAS कोचिंग सेंटर हादसा।
दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन यूपीएससी छात्रों की मौत हो गई। इस घटना पर प्रशासन से लेकर सरकार तक सवालों के घेरे में है।

IAS Coaching Centre Tragedy: दिल्ली के राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में अवैध रूप से लाइब्रेरी बनाई हुई थी। जहां 30 से 35 छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे थे। इस बीच शनिवार यानी 27 जुलाई को बारिश होने के बाद अचानक बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें पानी भरने से दो छात्राओं और एक छात्र की मौत हो गई। इस घटना पर तमाम लापरवाही के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें प्रशासन से लेकर सरकार तक सवालों के घेरे में है।

अवैध रूप से चलाई जा रही थी लाइब्रेरी

राव IAS कोचिंग सेंटर ने जिस बेसमेंट में अवैध रूप से लाइब्रेरी बनाई थी। वहां पार्किंग और घरेलू भंडारण के लिए ही अनुमति ली गई थी। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, बेसमेंट का उपयोग भंडारण या पार्किंग के रूप में किया जा सकता है। राजिंदर नगर में राउ आईएएस स्टडी सर्किल सेंटर को अगस्त 2021 में दिल्ली नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला था, जिसमें बेसमेंट पार्किंग और घरेलू भंडारण के लिए ही जोर दिया गया था।

9 जुलाई को ही मिली था फायर एनओसी

राजेंद्र नगर स्थित राव IAS कोचिंग सेंटर पर नियमों को ताक पर रख अवैध रूप से लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राव आईएस कोचिंग इंस्टीट्यूट को 9 जुलाई, 2024 को ही फायर एनओसी मिली थी, जिसमें कहा गया था कि इमारत ने अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। इसमें कहा गया है कि बेसमेंट का उपयोग बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए।

बिल्डिंग बायलॉज का नहीं किया गया पालन

बिल्डिंग बायलॉज में यह प्रावधान है कि बेसमेंट में जल निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि बेसमेंट का उपयोग कार्यालय और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो पर्याप्त संख्या में निकास मार्ग और पहुंच मार्ग होने चाहिए। वहीं, राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में सिर्फ एक ही प्रवेश और निकास मार्ग था।

एनओसी के मुताबिक, बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाजत दी गई थी। ऐसे में लाइब्रेरी बनाकर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में दो बेसमेंट थे।

दिल्ली सरकार ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

इस घटना को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इसको लेकर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

दिल्ली के सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के आदेश

दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसा मामले में मेयर शेली ओबेरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया कि दिल्ली में ऐसे सभी कोचिंग सेंटर जो एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

उन्होंने आगे कहा कि बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मामले के लिए एमसीडी के किसी अधिकारी के जिम्मेदार होने की पहचान करने के लिए तत्काल जांच की जानी चाहिए। अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

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