Arvind Kejriwal: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित अन्य 21 लोगों पर शराब के घोटाले के आरोप लगे थे। निचली अदालत ने इन सभी लोगों को 27 फरवरी को इस केस से बरी कर दिया था। इस मामले में सीबीआई ने निचली अदालत के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। जिस पर आज सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि जो भी अंतरिम आदेश हैं वे अभी ऐसे ही जारी रहेंगे। वहीं अदालत ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी।
6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि इस मामले में जो भी रोक लगाई है। वो आदेश अभी जारी रहेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। वहीं बता दें कि इस मामले की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पाया था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिल्ली शराब के घोटाले के मामले में आरोपियों को बरी करते समय जो टिप्पणियां की गई थी, वो गलत थीं। हाईकोर्ट ने सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ की गई सभी प्रतिकूल टिप्पणियों पर तत्काल रोक लगा दी थी। साथ ही ट्रायल कोर्ट में चल रही ईडी के केस की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में जांच एजेंसी की दलीलें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल समेत इस केस के अन्य आरोपियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था।