Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रसाशन की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। अब 27 मार्च तक शहर में कोई तेज म्यूजिक और डीजे नहीं बजा सकेगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि गाजियाबाद में अब 10 बजे के बाद तेज म्यूजिक और डीजे को 27 मार्च तक बैन कर दिया गया है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों को बेहतर शांतिपूर्ण माहौल देना है। यह आदेश कोर्ट के निर्देश और संशोधित नॉइस पॉल्यूशन रूल्स 2000 हजार के तहत लागू होगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के मुताबिक, एग्जाम के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास लगभग एक किलोमीटर तक फोटोकॉपी और स्कैनर चलाने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है ताकि नकल और किसी भी तरह की अनुचित गतिविधि पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। साथ ही सरकारी दफ्तरों और परीक्षा केंद्रों के एक किलोमीटर के आसपास ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से बैन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्य संस्थानों पर ड्रोनों को उड़ाने के लिए पुलिस की अनुमति लेना आवश्यक है।
27 मार्च तक शहर में धारा 163 लागू
बताया जा रहा है कि 18 फरवरी से 27 मार्च तक शहर में बीनएसएस की धारा 163 लागू रहेगी। इसके चलते बिना किसी अधिकारी की अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक लोगों का इकट्ठा होना गैर कानूनी है। वहीं यह प्रतिबंध विवाह समारोह और अंतिम संस्कार पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्रों में सुरक्षाकर्मी को छोड़कर अन्य किसी भी नागरिक का किसी भी तरह का हथियार लेना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।