दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी एक विशेष कमेटी इन सभी मामलों की जांच और वेरिफिकेशन करेगी। दावेदारों को 30 दिन के भीतर सभी डॉक्यूमेंट्स सब्मिट करने को कहा गया है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एंडोमेंट प्रॉपर्टीज से जुड़े 123 क्लेम और दूसरी प्रॉपर्टीज से जुड़े 30 क्लेम फाइल किए गए हैं। मतलब यह है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 123 संपत्तियों पर एकल स्वामित्व का दावा किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर बनी एक विशेष कमेटी इन सभी मामलों की जांच और वेरिफिकेशन करेगी। इसके लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विशेष कमेटी ने सभी संबंधित और प्रभावित पार्टियों से आग्रह किया है कि तय समय सीमा के भीतर अपनी आपत्तियों और दावों को जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ लिखित में सब्मिट करना होगा। इस बाबत पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। नोटिस में स्पष्ट बताया गया है कि तय समयसीमा के भीतर विवादित संपत्तियों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स सब्मिटी नहीं होते तो संबंधित पार्टी मुश्किल में आ सकती है। 

कमेटी हर विवाद को सुलझाएगी

कमेटी में शमिल अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि जिन मामलों में वक्फ प्रॉपर्टी और प्राइवेट या विरासत में मिली जमीन एक ही जगह पर होगी, वहां डिमार्केशन और पहचान का काम भी कमेटी ही करेगी। यह तय किया जाएगा कि किस हिस्से पर वक्फ का और किस हिस्से पर प्राइवेट या वारिसों का दावा है। 

अधिकारियों ने बताया कि संबंधित दावेदार किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए सीधे संपर्क कर सकते हैं। सभी पक्षों को इन संपत्तियों पर दावा साबित करने का बराबर मौका दिया जाएगा। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि बड़ी संख्या में दावे आए हैं। ऐसे में प्रॉपर्टीज के उन मामलों के सुलझने की उम्मीद है, जो कि लंबे समय से नहीं सुलझे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सभी दावेदार नई दिल्ली के दरियागंज स्थित दिल्ली वक्फ बोर्ड के ऑफिसर पहुंचकर अपने डॉक्यूमेंट सब्मिट कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की सही पहचान, सुरक्षा और कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना है। साथ ही, भविष्य में किसी भी झगड़े की आशंका को भी पूरी तरह से समाप्त करना है।