Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज 12 फरवरी गुरुवार को राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। उस दौरान कोर्ट ने कहा कि आपने अपने वादे को नहीं निभाया, इसलिए आपको जेल जाना पड़ा है। HC का कहना है कि बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने कई बार बयान दिया है कि, वह अपनी प्रतिबद्धता का पालन करेंगे और पैसे भी देंगे, लेकिन वह ऐसा करने में नाकामयाब रहे।
जानकारी के मुताबिक, परिवार में शादी होने के कारण राजपाल यादव द्वारा दायर जमानत याचिका पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सुनवाई की है, उसी दैरान यह टिप्पणी की गई। मामले में सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट के सामने बयान दिया था कि शिकायतकर्ता को धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा, वहीं यादव की तरफ से भी यही बयान दिया था। हालांकि कोर्ट का कहना है कि आज उनके वकील ने कहा है कि वे धनराशि न्यायालय में जमा करा देंगे।
5 फरवरी को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण
बता दें कि अभिनेता राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस और लोन डिफॉल्ट के लंबे समय से चल रहे मामले में उनकी अंतिम समय की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बार-बार निर्देशों का उल्लंघन करने की वजह से उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई है, यह मामला 2010 से चल रहा है, उनके प्रोडक्शन वेंचर 'अता पता लापता' के असफल होने के बाद करीब 9 करोड़ रुपये बकाया से जुड़ा यह मामला है।
अभिनेताओं ने मदद करने के लिए कहा
म्यूजिक प्रमोटर इंद्रजीत सिंह ने कर्ज चुकाने के लिए राजपाल यादव को 1.11 करोड़ रुपये देने के लिए कहा है। सोनू सूद, फिल्म निर्माता अनीस बज्मी समेत कई कलाकारों ने भी राजपाल यादव की मदद करने की घोषणा की है। अभी कुछ दिनों के भीतर राजपाल यादव के भतीजी की शादी होने वाली है। परिवार को भरोसा है कि राजपाल यादव इससे पहले जेल से छूट जाएंगे, लेकिन मामला अभी कोर्ट में चल रहा है।
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