दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: बच्ची की देखभाल करने की दलील अपराध से मुक्ति नहीं दिलाता, बुजुर्ग ससुर की जमानत याचिका खारिज

Delhi High Court rejected bail in Dowry Murder Case
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दिल्ली हाई कोर्ट ने बुजुर्ग ससुर की जमानत याचिका की खारिज।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में बुजुर्ग ससुर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मृतका की बच्ची के साथ रहने के बावजूद कोर्ट ने आरोपी पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

Delhi High Court rejected bail in Dowry Murder Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बुजुर्ग शख्स की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि मृतका की बच्ची के पति के परिवार के पास होने से आरोपों से मुक्ति नहीं मिलती। अदालत ने आरोपी पर लगाए गए गंभीर आरोपों और जांच के बाकी होने का हवाला देते हुए जमानत देने से मना कर दिया। मृतका ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की थी।

कोर्ट ने जांच की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला

जज स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप अभी तय नहीं हुए हैं और मामले की जांच जारी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मृतका की बच्ची के साथ रहने के बावजूद आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि मृतका ने मरने से पहले एक ऑडियो क्लिप अपनी बहन को भेजी थी, जिसमें उसे उसकी सास द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए सुना जा सकता था।

दहेज प्रताड़ना के मामले में ससुराल पक्ष का दावा

आवेदक ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है और वह बुजुर्ग होने के कारण बीमार है। उसने यह भी दलील दी थी कि मृतका की बच्ची की बेहतर देखभाल के लिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट में यह भी बताया गया कि मृतका के परिवार ने बच्ची की कस्टडी के लिए आवेदन किया है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

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आरोपी ने शव को छिपाया, पुलिस को नहीं दी सूचना

कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी और सह-आरोपियों ने मृतका की मौत के वास्तविक कारण को पुलिस या उसके परिवार से छिपाया और शव को फ्रीजर में छिपा दिया, जिसकी सूचना पुलिस को तुरंत नहीं दी गई।

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