अलकायदा मॉड्यूल की जांच पर हाईकोर्ट का फैसला: निचली अदालत के फैसले को पलटा, दिल्ली पुलिस की अर्जी मंजूर

Delhi High Court
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दिल्ली हाईकोर्ट।
Al Qaeda Module Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड के अलकायदा मॉड्यूल केस में दिल्ली पुलिस की अतिरिक्त समय की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है।

Al Qaeda Module Case: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्यूआईएस (अलकायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट) झारखंड मॉड्यूल मामले में दिल्ली पुलिस की अर्जी मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को भी पलट दिया है, जो दिल्ली पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया था, ऐसे में अब दिल्ली पुलिस को मामले की जांच के लिए अतिरिक्त समय मिलने वाला है। चलिए बताते हैं क्या है झारखंड का अलकायदा मॉड्यूल केस और दिल्ली पुलिस के किस मांग को स्वीकार कर लिया गया है।

जांच के लिए मिला 90 दिनों का अतिरिक्त समय

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, AQIS झारखंड मॉड्यूल मामले की जांच स्पेशल सेल कर रही है। इसके लिए पुलिस ने पहले निचली अदालत में अर्जी लगाते हुए अतिरिक्त वक्त मांगा था, लेकिन अदालत ने अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में उठाई, जहां अर्जी स्वीकार कर ली गई और दिल्ली पुलिस को मामले की जांच के लिए 90 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है। यह सुनवाई न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ में हुई है।

ये 11 आरोपी पुलिस हिरासत में

बता दें कि एक्यूआईएस झारखंड मॉड्यूल मामले में कुल 11 आरोपी हिरासत में हैं, उनमें मुख्य आरोपी रांची के डॉ. इश्तियाक भी शामिल है। सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि झारखंड, राजस्थान और यूपी पुलिस के संयुक्त अभियान ने इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। इस मामले में जितने भी आरोपी हिरासत में हैं, उनमें अनामुल अंसारी, अल्ताफ अंसारी, शहनाज अंसारी, इश्तियाक अहमद, हसन अंसारी, अरशद खान, मोहम्मद रिजवान, उमर फारूक, रहमतुल्लाही, मोतिउर रहमान, और फैजान अहमद शामिल हैं। मामले में सभी आरोपियों को अगस्त के महीने में गिरफ्तार किया गया था।

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