Delhi Excise Department: दिल्ली के इन होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट को 5 दिन में जमा करना होगा क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, आबकारी विभाग का ऑर्डर

Delhi Excise Department: दिल्ली सरकार की ओर से आबकारी लाइसेंस रखने वाले होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट को नया आदेश जारी किया गया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 5 दिन के भीतर होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। आबकारी विभाग ने कहा है कि आबकारी अधिनियम 2009 की धारा 13 के तहत क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। ऐसे में अगर कोई होटल, क्लब और रेस्टोरेंट सर्टिफिकेट जमा नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी विभाग की जांच में क्या सामने आया ?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आबकारी विभाग की ओर से बीते दिन यानी 5 मई सोमवार को नया आदेश जारी किया गया था। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि जांच में ऐसा सामने आया है कि कई होटल, क्लब, और रेस्टोरेंट के पास आबकारी लाइसेंस है, लेकिन उन्होंने अभी तक पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है। विभाग ने कहा कि शहर के अलग-अलग इलाकों में इस तरह के करीब 900 होटल, क्लब और रेस्टोरेंट हैं, जो अपने ग्राहकों को शराब परोसते हैं।
Also Read: हाशिम अली हत्या और आपराधिक साजिश के 12 आरोपी बरी, कोर्ट ने वॉट्सऐप ग्रुप में हुई चैट को नकारा
विभाग ने आदेश में क्या कहा है ?
विभाग का कहना है कि लाइसेंस जारी हो जाने के बाद 30 दिनों के भीतर HCR (होटल, क्लब और रेस्टोरेंट) लाइसेंसधारियों को पुलिस शिकायत प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी में आबकारी विभाग की ओर से HCR लाइसेंसधारियों को पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र के लिए आदेश जारी किया गया था।
विभाग ने आदेश में कहा है कि सभी HCR लाइसेंसधारी, जिन्होंने अभी तक पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, उन्हें इसे पांच दिन के भीतर जमा करने का निर्देश दिया जाता है। बता दें कि आबकारी विभाग द्वारा HCR श्रेणी को जारी किए गए लाइसेंसों को पुलिस द्वारा वेरिफिकेशन के तौर पर सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि इन प्रतिष्ठानों के संचालकों का कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है।
Also Read: करावल नगर की फैक्ट्री में शख्स की मौत, नमकीन फैक्ट्री में संदिग्ध हालत में मिली लाश
(Edited by: Usha Parewa)
