Commonwealth Scam 2010: कॉमनवेल्थ घोटाला के नहीं मिले सबूत, सुरेश कलमाड़ी को मिली क्लीन चिट

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2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली।
Commonwealth scam: दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली।

Commonwealth Scam : दिल्ली की एक कोर्ट ने सोमवार को 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स की आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली। कलमाड़ी के साथ ही तत्कालीन महासचिव ललित भनोट और अन्य को भी धनशोधन के मामले में क्लीनचिट मिल गई है। 14 साल पुराने मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी।

कोर्ट ने कहा कि चूंकि ईडी द्वारा जांच के बावजूद कोई अपराध नहीं पाया गया, इसलिए मामले को जारी रखने का कोई कारण नहीं है। खास बात है कि इस मामले की जांच करने वाली एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। कलमाड़ी के साथ-साथ अदालत ने कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन समिति के अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ भी मामला बंद कर दिया है।

कांग्रेस ने किया ये दावा
इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने दावा किया कि यह मामला 'कभी न्याय के बारे में था ही नहीं'। कांग्रेस ने बीजेपी पर 'झूठ को हथियार बनाने' का आरोप लगाया। उधर, राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने पाया कि अभियोजन पक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 (धन शोधन) के तहत अपराध को साबित करने में विफल रहा है।

अदालत ने कहा कि चूंकि ईडी द्वारा जांच के बावजूद कोई अपराध नहीं पाया गया, इसलिए मामले को जारी रखने का कोई कारण नहीं है। ईडी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में बताया कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के अंतिम रूप से तैयार हो जाने के बाद, धन शोधन का कोई अपराध नहीं बनता है।

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सीबीआई ने 2012 में तत्कालीन आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी, आईएएस अधिकारी विजय कुमार गौतम, कोषाध्यक्ष ए.के. मट्टू, सचिव ललित भनोट और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में मामला दर्ज किया था।

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