Delhi Elections 2025: दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को ओवैसी ने दिया टिकट, मुस्तफाबाद सीट से लड़ेंगे चुनाव

Owaisi gave ticket to Delhi riots accused Tahir Hussain from Mustafabad for Delhi Assembly elections
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ओवैसी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से टिकट दिया।
दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया है। ताहिर दिल्ली के मुस्तफाबाद की सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे।

Delhi Elections 2025: दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी (AIMIM) ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को विधानसभा का चुनावी मैदान में उतार दिया है। ओवैसी ने ताहिर हुसैन को उत्तर-पूर्वी दिल्ली की मुस्तफाबाद की सीट से विधानसभा का टिकट दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में थे। साल 2020 में दिल्ली दंगे में उनका नाम सामने आने पर आप ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था।

ओवैसी ने एक्स पर दी जानकारी

असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि एमसीडी के पार्षद ताहिर हुसैन AIMIM में शामिल हो गए हैं और आने वाले दिल्ली विधानसभा में मुस्तफाबाद से हमारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्य और समर्थक आज मुझसे मिले और पार्टी में शामिल हुए।

जेल में बंद हैं ताहिर हुसैन

ताहिर हुसैन 2020 से ही जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ यूएपीए, दंगे की साजिश समेत कई धाराओं में केस दर्ज हैं। आपको बता दें कि इसी साल मई में दिल्ली की एक कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के एक मामले में ताहिर हुसैन को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उनकी भूमिका दूरस्थ प्रकृति की थी और वह पहले से ही 3 साल जेल में बंद हैं। लेकिन इस जमानत के बाद भी वह जेल में रहेंगे, क्योंकि दंगे के अलावा अन्य कई मामलों में भी वह आरोपी हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि 25 फरवरी 2020 में दंगाई भीड़ ने एक दुकान में तोड़फोड़ करके उसमें आग लगा दी थी। इस दंगे के मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में कोर्ट ने उन पर मुआवजे सहित जुर्माना लगाकर कुछ शर्तों पर जमानत दे दी है। जमानत की शर्तों में यह भी कहा गया है कि वह देश छोड़कर नहीं जाएंगे।

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