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Amanatullah khan : आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद के कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मरियम सिद्दीकी को भी जेल से रिहा करने का आदेश दिए है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। जिसके चलते उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसलिए उन्हें जेल से रिहा होने के आदेश दिए दे दिए गए है। अमानतुल्लाह की रिहाई से आम आदमी पार्टी को काफी फायदा होने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले आप के विधायक घर लौट आएंगे और वह पार्टी के लिए प्रचार कर सकेंगे।
दो सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी
पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 14 नवंबर को अपना आदेश सुनाने के लिए कहा था। अमानतुल्लाह पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए उन्होंने वित्तीय अनियमितता की है। इसके बाद अमानतुल्लाह खान को ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दो सितंबर को गिरफ्तार किया था और दिल्ली के ओखला इलाके में उनके घर की तलाशी भी ली थी। अमानतुल्लाह ओखला विधानसभा सीट से विधायक हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार थे।
अमानतुल्लाह और मरियम सिद्दिकी पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
बता दें कि ईडी ने 29 अक्टूबर को आरोप पत्र के समकक्ष 110 पन्नों की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें दावा किया गया था कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे कमाए हैं। इस आरोप पत्र में मरियम सिद्दीकी का नाम भी शामिल है। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले में मरियम सिद्दिकी को भी आरोपी बताया था।
इस मामले में ईडी ने कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मामले में अमानतुल्लाह खान, मरियम सिद्दिकी और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों की कमी के आधार पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान और मरियम को रिहा कर दिया है।
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