Supreme Court: दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्ते कहां रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया फैसला

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्ते डॉग लवर्स के बीच रहेंगे या स्थायी डॉग शेल्टर होम में रखा जाएगा, इस पर आज फैसला गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुनने के लिए अदालत परिसर में भारी भीड़ रही। डॉग लवर्स को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त के आदेश को अवश्य पलटेगी। वहीं, दूसरे पक्ष की दलील है कि माननीय अदालत खतरनाक कुत्तों के हमलों से बचाने की दिशा में अहम कदम उठाएगी। चूंकि यह मामला सूर्खियों में बना है, लिहाजा दिल्ली से बाहर रहने वाले लोगों की भी इस आदेश पर सबकी नजर थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिवक्ता और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा कहती हैं, 'यह एक बहुत ही संतुलित फैसला है और कोर्ट ने इसमें सभी राज्यों को शामिल किया है। यह कुत्तों से प्यार करने वालों के लिए एक सुंदर आदेश है। कोर्ट ने एमसीडी को चारागाह बनाने का भी निर्देश दिया है और किसी को भी सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का यह हिस्सा भी अच्छा है। कुत्तों को कहीं और नहीं ले जाया जाएगा और नसबंदी के बाद उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था।'
VIDEO | Delhi: SC modifies its Aug 11 direction, says stray dogs be released from shelters after immunisation, sterilisation.
— Press Trust of India (@PTI_News) August 22, 2025
Reacting to the Supreme Court’s judgment, advocate and petitioner Nanita Sharma says, "It’s a very balanced judgment, and the Court has included all… pic.twitter.com/YLYiu0nEc8
14 अगस्त को रखा था फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर स्थायी शेल्टर होम में भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही आदेश दिया, उसी दिन एमसीडी ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया। ऐसे में कई डॉग लवर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। शीर्ष न्यायालय ने 14 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आदेश सुरक्षित रख लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ ही देर बाद इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। पढ़िये पिछली सुनवाई से जुड़ी खबर
