दिल्लीवालों के लिए गुड न्यूज: MCD ने हटाया यूजर चार्ज, हाउस टैक्स के बकाए पर भी मिलेगी छूट; पढ़ें पूरी डिटेल

User charge will be removed in Delhi
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दिल्ली में हटेगा यूजर चार्ज

Delhi MCD: दिल्ली नगर निगम ने कचरा उठाने के लिए लगाए जाने वाले यूजर चार्ज को हटाने का फैसला लिया है। साथ ही मेयर इकबाल सिंह ने ऐलान किया है कि हाउस टैक्स के लिए माफी योजना लेकर आएंगे।

Delhi MCD: राजधानी दिल्ली में अब लोगों को कचरा उठाने के लिए यूजर चार्ज नहीं देना होगा। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने इस चार्ज को हटाने का फैसला किया है। साथ ही पुराने बकाए हाउस टैक्स के निपटान के लिए भी माफी योजना लाई जाएगी। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और मेयर इकबाल सिंह ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी।

इस दौरान मेयर इकबाल सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने दिल्ली नगर निगम में बिना किसी चर्चा के यूजर चार्ज लगा दिया था। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की बैठक की। इसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी पर भी यूजर चार्ज न लगाया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि इस पर वह बुधवार को MCD की बैठक में निजी प्रस्ताव लाएंगे।

पुराने हाउस टैक्स के बकाए का होगा निपटारा

मेयर इकबाल सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार एक माफी योजना लाएगी। इसके तहत 5 साल से लंबित बकाया जमा करने पर हाउस टैक्स के पुराने बकाये का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पर किसी भी तरह का जुर्माना या पेनाल्टी नहीं लगाया जाएगा। यानी कि सिर्फ 5 साल का हाउस टैक्स देना होगा, बाकी सब माफ हो जाएगा। साथ ही MCD की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जारी किया जाएगा।

जनता की राय पर एक्शन

इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार है। पिछले 25 साल से बीजेपी लगातार नगर निगम की व्यवस्था में कुशासन के खिलाफ आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि समय-समय पर पार्टी ने जनता के मुद्दे उठाए हैं। सचदेवा ने बताया कि यूजर चार्ज हटाने के मुद्दे पर RWA से सुझाव लिए गए थे।

साथ ही जनता से भी राय लिए गए हैं। बता दें कि 25 अप्रैल को MCD चुनाव में बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर चुने गए थे। उसी समय बीजेपी ने यूजर चार्ज को हटाने के लिए कहा था।

प्रॉपर्टी टैक्स के साथ लिया जा रहा था यूजर चार्ज

बता दें कि यूजर चार्ज को लेकर जनता और RWA की ओर से विरोध किया गया। यह चार्ज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 और 2018 के में अधिसूचित निगम उप-नियमों के तहत लगाया गया था। इसे प्रॉपर्टी टैक्स के साथ जोड़कर वसूला जा रहा था। यह चार्ज 50 रुपए से लेकर 5 हजार रुपए तक था, जो कि आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर निर्भर करता था।

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