21 Second Viral Video: अब 21 सेकेंड का वीडियो वायरल, पिता की करतूत देख खून खौल उठेगा

19 मिनट के वीडियो के बाद अब 21 सेकेंड का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा।
सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से 19 मिनट 34 सेकेंड के एक एमएमएस ने बवाल मचा रखा है। यह एमएमएस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर स्वीट जन्नत से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन फैक्ट चेक्स के बाद खुलासा हुआ कि यह वीडियो एआई जनरेटेड डीपफेक है, जिसका स्वीट जन्नत से किसी प्रकार को कोई भी लेना देना नहीं है। हालांकि इसके बावजूद अभी भी यह वीडियो ट्रैंड में चल रहा है। लेकिन, आज हम इस वीडियो से जुड़ी अपडेट नहीं बल्कि 21 सेकेंड के एक वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बेटी की करा दी बूढ़े से शादी
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक लड़की दुल्हन के लिबास में नजर आती है, लेकिन जब दूल्हे को देखते हैं, तो सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल, दूल्हा बूढ़ा होता है। दुल्हन रो रही है और बिलख रही है, लेकिन घरवाले उस बुजुर्ग दूल्हे के साथ ही उसे विदा करना चाहते हैं। उसके रोने चिल्लाने का उसके परिवार पर कोई भी असर नहीं पड़ता
पिता ने नहीं सुनी बेटी की चीखें
दूल्हे ने दुल्हन का हाथ पकड़ रखा है और उसे जबरन ले जाना चाहता है। लेकिन दुल्हन उसके साथ नहीं जाना चाहती। वहीं, वीडियो में नजर आता है कि दुल्हन का पिता न केवल अपनी बेटी के आंसुओं को नजरअंदाज कर देता है बल्कि उसके ससुरालियों का साथ देता है। इस वीडियो को देख ज्यादातर लोगों का खून खौल उठा है। ज्यादातर यूजर्स इस शादी के लिए घरवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
ये शादी गैर कानूनी है बिना लड़की की इजाजत जबरजसी शादी नहीं कर सकते,,,
— Adv.Nazneen Akhtar (@NazneenAkhtar23) December 1, 2025
भारत में जबरदस्ती शादी को गैरकानूनी माना जाता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 के तहत, किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए मजबूर करना या उसका अपहरण करना एक दंडनीय अपराध है। pic.twitter.com/aRSSXpNcP8
यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन
एडवोकेट नाजनीन अख्तर ने यह वीडियो शेयर कर लिखा कि ये शादी गैर कानूनी है, बिना लड़की की इजाजत जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। भारत में जबरदस्ती शादी को गैरकानूनी माना जाता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 के तहत, किसी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए मजबूर करना या उसका अपहरण करना एक दंडनीय अपराध है। सैम ने लिखा कि ज्यादातर लड़कियां विदाई के समय रोती हैं। यह निकाह के समय भी होता है। वहीं इरम सिद्दिकी ने लिखा ये क्या हो रहा है, इतना जुल्म। इसी प्रकार अफरोज ने लिखा कि अगर यह रियल है, तो यह जुल्म है।
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