बिलासपुर। सीजीपीएससी 2021 के चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दे दिया है। गौरतलब है, चयनित डिप्टी कलेक्टर-डीएसपी को ज्वाइनिंग देने के छग हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने का निर्देश दिया है।
सीजीपीएससी 2021 मामले में छग हाईकोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पेशल पिटिशन लीव एसएलपी के माध्यम से सीजीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर व डीएसपी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने के हाईकोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए इसे बरकरार रखा है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता अपूर्व कुरुप एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि फर्जीवाड़ा की सीबीआई जांच चल रही है। जांच पूरी होने तक नियुक्तियों को स्थगित रखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय जांच पूरी होने के बाद ही लिया जा सकता है।
डिवीजन बेंच ने भी खारिज की थी
हाईकोर्ट के जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच ने अपने फैसले में राज्य सरकार को सीबीआई जांच के परिणाम के अधीन रहते हुए चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने का निर्देश दिया था। सिंगल बेंच के इस फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में अपील की थी। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी।








