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रायपुर नगर निगम ने 20 मार्च (चेट्रीचंड), 27 मार्च (रामनवमी) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को मांस-मटन बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में धार्मिक पर्वों के मद्देनज़र नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। शहर में तीन अलग-अलग दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। नगर निगम प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी पशुवध गृहों और मांस-मटन दुकानों को निर्धारित तिथियों पर बंद रखने के निर्देश दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, 20 मार्च को चेट्रीचंड, 27 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। इन दिनों शहर के सभी स्लॉटर हाउस और मांस-मटन की दुकानों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि, धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

स्वच्छता निरीक्षकों को निगरानी की जिम्मेदारी
नगर निगम ने साफ किया है कि, आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसके लिए जोन स्तर पर अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, जो शहर के विभिन्न इलाकों में निरीक्षण करेंगे। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि, यदि किसी होटल, दुकान या अन्य स्थान पर प्रतिबंधित दिनों में मांस-मटन की बिक्री करते हुए पाया गया तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 

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