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रायपुर जिले में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर नियम उल्लंघन करने वाले तीन बार रास्ता, ग्रैंड इंपीरिया और क्लब मिथ्या के लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित किए गए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर रात तक नियमों की अनदेखी कर संचालन करने वाले बारों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर नियम उल्लंघन के मामले में तीन प्रतिष्ठित बारों के लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई से साफ संकेत मिला है कि, प्रशासन अब किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं करेगा।

जिला जनसंपर्क कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, एफ.एल. 2(क) श्रेणी के रेस्टोरेंट बार रास्ता, एफ.एल. 3 श्रेणी के ग्रैंड इंपीरिया और एफ.एल. 4(क) श्रेणी के क्लब मिथ्या के लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं। यह आदेश 17 मार्च 2026 को जारी किया गया।

24 जनवरी और 1 फरवरी को किया गया था निरीक्षण
बताया गया है कि, रायपुर पुलिस कमिश्नर ने 24 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। जिसमें ये सभी बार निर्धारित समय सीमा रात्रि 12 बजे के बाद भी संचालित पाए गए थे। इसके बाद आबकारी विभाग की जांच में भी इन प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं सामने आईं और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया।

तीनों बारों के लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित 
प्रकरण की सुनवाई के बाद कलेक्टर (आबकारी) न्यायालय ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 31(ख) के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों बारों के लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही संबंधित आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि, निर्धारित अवधि तक इन प्रतिष्ठानों को सीलबंद किया जाए।

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