नए वर्ष के कार्यक्रम में डीजे, साउंड सिस्टम रात 10 बजे तक बजाने की अनुमति

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नव वर्ष पार्टी
संचालकों को पुलिस ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि, तय समय पर ही वे अपने होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, बार तथा ढाबा संचालन करेंगे। इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे तथा किसी भी साउंड सिस्टम नहीं बजाने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर। आगामी क्रिसमस तथा नए वर्ष में होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए पुलिस तथा जिला प्रशासन के अफसरों ने शनिवार को ट्रैफिक थाना मुख्यालय में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे तथा बार संचालकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। संचालकों को पुलिस ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि तय समय पर ही वे अपने होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, बार तथा ढाबा संचालन करेंगे। इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे तथा किसी भी साउंड सिस्टम नहीं बजाने के निर्देश दिए हैं।

होटल, रेस्टोरेंट, कैफे तथा बार संचालकों की बैठक एडीएम एनआर साहू, एएसपी सिटी लखन पटले, सिविल लाइंस सीएसपी मनोज ध्रुव, ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह, सुशांतो बैनर्जी के नेतृत्व में ली गई। अफसरों ने नए वर्ष के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित करने वाले संचालकों को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि वे समय का ध्यान रखते हुए निर्धारित समय पर खाने पीने के साथ अन्य कार्यक्रम आयोजित करें। इसके साथ ही अपने संस्थान के बाहर पार्किंग की समुचित व्यवस्था रखें। इसके साथ ही मुख्य मार्ग अथवा सर्विस रोड पर वाहनों की पार्किंग नहीं करने देने के निर्देश दिए हैं।

कार्यक्रम के साथ आने वाली सेलिब्रिटी की जानकारी

बैठक में अफसरों ने नए वर्ष में कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोगों को कार्यक्रम आयोजित करने अनुमति लेने के साथ ही आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तुति देने आने वाली सेलिब्रिटी की जानकारी देने के लिए कहा है। इसके साथ ही ढाबा, होटल तथा रेस्टोरेंट संचालकों को अपने परिसर के बाहर सड़क पर कार के अंदर बैठकर किसी को शराब पीने की अनुमति नहीं देने के लिए कहा है। इसके अलावा कैफे संचालकों को अपने कैफे में प्रतिबंधात्मक मादक पदार्थ परोसे जाने की स्थिति में कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

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