हत्या के आरोपी गिरफ्तार : विवाद के बाद पीट- पीटकर कर दी थी हत्या, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

कुरुद के ग्राम मड़ेली में पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक दुसरे के बीच में सामान्य लड़ाई- झगड़े के बीच में हुई मारपीट के दौरान आरोपीगण द्वारा मृतक के सिर में डंडे मारकर हत्या कर दी गई थी।

Updated On 2025-03-18 19:56:00 IST
गिरफ्तार आरोपी

यशवंत गंजीर- कुरुद। छत्तीसगढ़ के कुरुद के ग्राम मड़ेली में पुलिस ने हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक दुसरे के बीच में सामान्य लड़ाई- झगड़े के बीच में हुई मारपीट के दौरान आरोपीगण द्वारा मृतक के सिर में डंडे मारकर हत्या कर दी गई थी। 

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 15 मार्च की दोपहर करीबन 12 बजे की है। जहां प्रार्थी धनेश्वर साहू अपने दोस्त  गजेन्द्र साहू, देवेन्द्र साहू, डूम्मु यादव के साथ गजेन्द्र के मोटर सायकल मे बैठकर घूमने के लिए भाठापारा मड़ेली के तरफ गए थे, भाठापारा मड़ेली के पास स्थित गौठान के किनारे बाइक खड़ी कर चारो गौठान के अंदर गए। जहां भाठापारा मड़ेली निवासी चेतन साहू अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। गजेन्द्र का चेतन के साथ सामान्य बातो को लेकर झगड़ा विवाद हुआ। 

बेहोश होने के बाद भी पीटते रहे आरोपी 

चेतन साहू और उसके साथी वहां से भाग गए। प्रार्थी जब गौठान से बाहर निकलकर रोड के तरफ जा रहे थे। तभी चेतन साहू के परिवार वाले चंदु साहू, द्वारिका साहू, चन्द्रिका साहू, खुशबु साहू, तारिणी साहू लाठी- डण्डा लेकर आए और सभी लोग मिलकर मारपीट करने लगे। मारपीट होता देख उसका साथी गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू बीच बचाव करने आ रहा था। तभी पिछे से चेतन साहू अपने हाथ मे लड़की का बत्ता लेकर दौड़ते हुए आया और गजेन्द्र साहू के सिर पर दो-तीन बार मार दिया। जिससे गजेन्द्र साहू जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके बाद भी चेतन ने अपने हाथ में रखे लकड़ी के बत्ता से गजेन्द्र उर्फ बिट्टू को मारते रहा। 

इलाज के दौरान हुई मौत 

प्रार्थी किसी तरह भागकर अपनी जान बचाया, मारपीट की बात सूनकर गजेन्द्र का भाई गिजेन्द्र साहू एवं प्रार्थी का भाई डेमन साहू, भूनेश्वर साहू व अन्य लोग आए। गजेन्द्र उर्फ बिट्टू को बेहोशी हालत मे होने से इलाज के लिए कुरूद अस्पताल ले गए। जहां उसे रायपुर रेफर कर दिया गया, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपीगण के विरुद्ध धारा- 296,115(2),351 (2),191 (2), 191 (3), 103 (1) BNS के तहत कार्रवाई की गई है। 


 

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