महेश मिश्रा- कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सनसनीखेज एवं चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक महिला के विरुद्ध नाबालिग बालक के साथ अनाचार किए जाने का अपराध दर्ज किया गया है। एसपी के मार्गदर्शन तथा एसडीओपी आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में कबीरधाम पुलिस द्वारा मामले को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्यवाही की गई है। थाना कोतवाली कबीरधाम में अपराध क्रमांक 123/2026 धारा 04 पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है।
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक महिला से उसका परिचय हुआ, जिसके पश्चात बातचीत एवं मुलाकात का क्रम प्रारंभ हुआ एवं दोस्ती हुई। बाद में एक अप्रैल को आरोपी महिला द्वारा नाबालिग को भोरमदेव रोड स्थित भुनेश्वर होटल बुलाया गया, जहां उसे भावनात्मक दबाव एवं मानसिक प्रलोभन में देकर उसके साथ अनाचार की घटना को अंजाम दिया गया।
कवर्धा जिले में एक महिला के विरुद्ध नाबालिग बालक के साथ अनाचार किए जाने का अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। pic.twitter.com/mCCqzIH2qr
— Haribhoomi (@Haribhoomi95271) April 3, 2026
शिकायत के बाद पुलिस ने किया केस दर्ज
घटना के पश्चात आरोपी द्वारा प्रार्थी को डराया-धमकाया गया, जिससे वह मानसिक दबाव में आ गया और तत्काल शिकायत दर्ज नहीं करा सका। बाद में हिम्मत जुटाकर प्रार्थी द्वारा थाना में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर कबीरधाम पुलिस ने बिना विलंब किए अपराध पंजीबद्ध कर लिया। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। प्रकरण में पोक्सो अधिनियम के तहत सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
कबीरधाम पुलिस ने नागरिकों से की अपील
कबीरधाम पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले संपर्कों में सतर्कता बरतें तथा किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना या उत्पीड़न की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। ताकि समय पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
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