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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम को लेकर लगातार प्रतिबद्ध हैं। इसी के तहत स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के सीनियर रेसीडेंट और प्रदर्शक (पीजी), सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि का आदेश जारी किया है। यह आदेश 1 सितंबर 2024 से पूरे राज्य के शासकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रभावी होगा।
छत्तीसगढ़ शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेशानुसार, गैर अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 55 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 90 हजार रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 35 हजार से 1 लाख 55 हजार, सहयक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख और सीनियर रेसीडेंट और प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया है।
अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज के प्राध्यापकों के वेतन में वृद्धि
जारी आदेशानुसार, अनुसूचित क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्राध्यापक का वेतन 1 लाख 90 हजार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख 25 हजार रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से सह प्राध्यापक वेतन 1 लाख 55 हजार से 1 लाख 85 हजार, सहायक प्राध्यापक का वेतन 90 हजार से 1 लाख 25 हजार और सीनियर रेसीडेंट और प्रदर्शक (पीजी) का वेतन 65 हजार रुपए से बढ़ाकर 95 हजार रुपए कर दिया है।
संविदा चिकित्सकों के लिए 46 और 23 फीसदी वेतन वृद्धि
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संविदा चिकित्सकों के लिए जारी पुनरीक्षित संविदा वेतनमान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 46 फीसदी और गैर अनुसूचित क्षेत्र में लगभग 23 फीसदी वेतन वृद्धि की गई है।
सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा
इस ऐतिहासिक वेतन वृद्धि को लेकर हेल्थ मीनिस्टर श्याम बिहारी जयसवाल मे कहा है कि, प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि, मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले भावी डॉक्टरों का ये अधिकार है कि, उन्हें अच्छी गुणवत्ता के शिक्षक और शिक्षा मिले।
