बतौली में पुलिस ने शराब पीकर बाईक चलाने वाले युवक के खिलाफ 18000 रुपये की चालानी कार्रवाई की है। इसके साथ ही वाहन को जब्त कर लिया है।

आशीष कुमार- बतौली। सरगुजा के बतौली में शराब पीकर बाईक चलाना उस वक्त युवक को महंगा पड़ गया। जब युवक शराब पीकर नशे की हालत में बाईक से घर जाने के दौरान युवक को बतौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग में नशे के हालत में बाईक चलाते पाया गया। जहां नशे में धुत युवक बाईक को संभाल भी नहीं पा रहा था। जिस पर बिना वैध लाइसेंस, बिना बीमा एवं हेलमेट के शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर बतौली पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है।

एसएसपी के निर्देशानुसार हुई कार्रवाई 
आपको बता दें कि, एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं। इसी क्रम मे थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा टिरंग चौक बगीचा रोड के पास चेकिंग दौरान एच एफ डीलक्स मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/डी जी /6028 के वाहन चालक कों मौक़े पर रोक कर पूछताछ किया गया। मोटरसायकल चालक द्वारा अपना नाम बिनेश्वर पैकरा आत्मज बाबूलाल पैकरा उम्र 38 वर्ष साकिन बोदा थाना बतौली का होना बताया। वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे होना पाया गया। 

मुलाहिजा में शराब पीने की हुई पुष्टि 
मोटरसायकल चालक का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया। मोटरसायकल चालक द्वारा बिना वैध लाइसेंस, बिना हेलमेट एवं  बिना वैध बीमा के शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185, 3/181, 146/196,  129/194 (डी) मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे मोटरसायकल चालक कों 18000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं। 

पुलिस ने नशे में वाहन नहीं चलाने की अपील
उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार बतौली थाना प्रभारी विवेक सेंगर ने बतौली क्षेत्रवाशियो से शराब पीकर वाहन नहीं चलाने की अपील की है। साथ ही हेलमेट, बाईक में 2 सवारी, नाबालिगों को वाहन नहीं देने और यातायात नियमों का पालन करने अपील की है। यातायात नियमों की अवहेलना करने पर सख्त करवाई करने की बात कही गई है। 

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