आबकारी अफसर त्रिपाठी को जमानत : शराब घोटाले में 9 महीने से बंद निलंबित अफसर को हाईकोर्ट ने दी राहत

Bilaspur High Court
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बिलासपुर हाईकोर्ट
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में 9 महीने से जेल में बंद आबकारी अफसर त्रिपाठी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी को बिलासपुर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, बुधवार को इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को ऑर्डर जारी किया गया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर की है।

उल्लेखनीय है कि, ED ने शराब घोटाला मामले में मई 2023 में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ कर ईडी की विशेष अदालत ने जेल भेज दिया था।

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत

अरुणपति त्रिपाठी ने अपने एडवोकेट के माध्यम से विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी। जिसे खारिज कर दिया गया। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी। जिसमें राहत नहीं मिली, तब हाईकोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई।

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