छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी 67 शराब दुकानें : अब दुकानों का भी होगा एक से दूसरे जिले में ट्रांसफर 

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राज्य में वर्ष 2025-26 में कोई भी शराब दुकान बंद नहीं होगी। इसके साथ ही जिन जगहों पर शराब दुकान नहीं है, वहां दस प्रतिशत यानी नई 67 दुकानें खोली जाएंगी। 

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पीने-पिलाने के शौकीनों के लिए ये खबर काम की हो सकती है कि राज्य में वर्ष 2025-26 में कोई भी शराब दुकान बंद नहीं होगी। साथ ही जिन जगहों पर शराब दुकान नहीं है, वहां दस प्रतिशत यानी नई 67 दुकानें खोली जाएंगी। वहीं प्रीमियम शराब की नई दुकानें भी खोली जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार की कैबिनेट ने अनुमति दे दी है।

राज्य आबकारी आयुक्त ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों को वर्ष 2025-26 में शराब दुकानों के संचालन संबंधी निर्देश की जानकारी दी है। राज्य में पिछले साल कुल 674 शराब दुकानों का संचालन किया जा रहा था। साथ ही बड़े जिलों में प्रीमियम शराब दुकानें भी संचालित की जा रही हैं। राज्य में इनकी संख्या पिछले साल तक 29 थी। राज्य शासन ने नए वित्तीय वर्ष के लिए निर्णय लिया है कि सभी 674 शराब दुकानें तो संचालित की ही जाएंगी। साथ ही जरूरत के मुताबिक अलग से प्रीमियम दुकानें भी खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है।

शराब दुकानें किसी भी जिले में की जाएंगी ट्रांसफर

राज्य शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए यह निर्णय भी लिया है कि राज्य के किसी भी जिले की मदिरा दुकान को राज्य के किसी भी जिले में स्थानांतरित करने की जरूरत पड़ने पर ट्रांसफर करने की अनुमति होगी। सरकार का कहना है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि मदिरा विहीन क्षेत्रों में अवैध मदिरा की बिक्री पर नियंत्रण लग सके। साथ ही मदिरा दुकानों के स्थानांतरण की स्थिति में राजस्व हित में जरूरत के मुताबिक दुकान के स्वरूप को बदलने की अनुमति भी होगी। संबंधित जिला कलेक्टर के प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य शासन की अनुमति प्राप्त करने के बाद मदिरा दुकान संचालन की अनुमति होगी।

10 प्रतिशत शराब दुकानें बढ़ाई जाएंगी

राज्य में मदिरा दुकान विहीन एवं उपयोजना क्षेत्र में तथा अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की अवैध बिक्री पर नियंत्रण के इरादे से जरूरत के मुताबिक संचालित कुल 674 शराब दुकानों का 10 प्रतिशत यानी 67 नई देशी, विदेशी शराब दुकानें खोलने की अनुमति भी सरकार ने दी है। इस संबंध में जिला कलेक्टरों द्वारा नवीन मदिरा दुकान संबंधी प्रस्ताव आवश्यक जांच के बाद आबकारी आयुक्त को भेजे जाएंगे। जिस पर राज्य शासन के निर्णय के बाद नई शराब दुकानें खोली जा सकेंगी।

प्रीमियम दुकानें भी पहले से ज्यादा होंगी

2025-26 के लिए यह भी तय किया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद के फैसले के मुताबिक अलग से प्रीमियम दुकानें संचालित करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में जिलों के कलेक्टर नवीन प्रीमियम मदिरा दुकानें खोलने के लिए आबकारी आयुक्त को प्रस्ताव भेजेंगे। इस पर शासन के निर्णय के बाद नई शराब दुकानें खोली जाएगी। ऐसी दुकानें, जहां देशी और विदेशी शराब एक साथ बिकती है, उन्हें कम्पोजिट दुकान कहा जाता है। इनकी संख्या पिछले साल जितनी ही रहेगी।


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