कोर्ट ने दी सख्त चेतावनी, बच्चे गुमशुदगी के मामले में तमाशा न बनाए राज्य

By - haribhoomi.com |16 Oct 2014 6:30 PM
यालय ने कहा कि यह दुखद है कि अनेक न्यायिक आदेशों के बावजूद इस तरह की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं।

ऐसी आशंका है कि इनमें बड़ी संख्या में बच्चों को देह व्यापार और बाल मजदूरी के पेशे में धकेल दिया जाता है। न्यायालय ने पुलिस को बच्चे के लापता होने के बारे में सूचना मिलते ही प्राथमिकी दर्ज करने और ऐसे बच्चे की फोटो चाइल्ड ट्रैक वेबसाइट पर डालने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने देश के प्रत्येक थाने में किशोर कल्याण अधिकारी नियुक्त करने का भी निर्देश दिया था।
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