अयोध्या मामला: SC ने दिया इलाहाबाद HC को नए पर्यवेक्षक नियुक्त करने का निर्देश

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By - टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली |11 Sept 2017 1:20 PM
अयोध्या में राम जन्म भूमि की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नए पर्यवेक्षकों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
अयोध्या में राम जन्म भूमि की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नए पर्यवेक्षकों को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश देते हुए कहा है कि 10 दिनों के अंदर दो जजों को बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए। इन दो जजों में अतिरिक्त जज, जिला या स्पेशल जज हो सकते हैं।
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 जिलों के जजों की लिस्ट हाई कोर्ट को लौटा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद हाशिम की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें टीएम खान और एसके सिंह को ही ऑब्जर्वर बने रहने की मांग की गई थी।
सिब्बल की दलील थी कि टीएम खान और एसके सिंह पिछले 14 वर्ष से इस मामले में पर्यवेक्षेक रहे हैं, इसलिए यह सही होगा उनसे पूछ लिया जाए कि क्या वो पर्यवेक्षक बने रहना चाहते हैं या नहीं।
बता दें कि टीएम खान अभी रिटायर हो गए और एसके सिंह हाई कोर्ट के जज नियुक्त हो गए हैं। अब हाई कोर्ट ने नए ऑब्जर्वर अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। ये ऑब्जर्वर हर 2 हफ्ते में जगह का निरीक्षण कर हालात का जायजा लेते हैं।
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