ATM ट्रांजैक्शन फेल होने पर मिलता है मुआवजा, ये हैं नियम

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By - टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली |30 Nov 2017 6:50 AM
अगर आपके साथ ऐसी स्थिती होती है तो आपको अपने बैंक जाना होगा।
अपने बैंक से पैसे निकालने के लिए लोग एटीएम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। क्योंकि इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है।
कभी-कभी एटीएम से पैसा निकालते वक्त आपको कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। उनमें से एक ये है कि पैसे निकलते वक्त आपके पैसे तो कट गए लेकिन कैश नहीं निकला।
अगर ऐसी स्थिती होती है तो बैंक आपके पैसे 7 दिनों के अंदर वापस कर देता है। लेकिन इतना ही नहीं आरबीआई के नियमों के मुताबिक जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आपको रोज 100 रुपए पेनल्टी को तौर पर देगा।
कैसे लें मुआवजा
अगर आपके साथ ऐसी स्थिती होती है तो आपको अपने बैंक जाना होगा। वहां इससे संबंधित शिकायत करनी होगी। अगर शिकायत के 7 दिन के अंदर आपके पैसे वापस नहीं होते तो बैंक रोज आपको 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना देगा। जब तक पैसे वापस नहीं आएंगे ये पेनाल्टी बैंक की ओर से दी जाएगी।
आरबीआई का निर्देश है कि बैंक को पेनाल्टी कस्टमर के खाते में खुद डालनी होगी। नियमों के अनुसार अगर सात दिनों के अंदर पैसे वापस आ जाते हैं तो बैंक कोई जुर्माना नहीं देगा।
फेल्ड ट्रांजेक्शन के 30 दिनों के अंदर आपको बैंक में शिकायत दर्ज करनी होगी। शिकायत के साथ ही ट्रांजैक्शन की पर्ची और अकाउंट स्टेटमेंट भी बैंक को देना होगा। डेबिट कार्ड की डीटेल बैंक के अधिकृत कर्मचारी को देनी होगी। अगर 7 दिनों के अंदर पैसा वापस नहीं आता तो एनेक्शर-5 फॉर्म भरना होगा, जिस दिन फॉर्म भरेंगे उस दिन से पेनाल्टी शुरू हो जाएगी।
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