कंप्यूटर डाटा की निगरानी पर राजनाथ सिंह ने कहा- संसद में दूंगा जवाब

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर के डाटा की 10 सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों द्वारा निगरानी करने के फैसले पर राजनाथ सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस मामले में अपना स्पष्टीकरण जारी कर दिया है।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं अभी इस पर कुछ नहीं कह सकता क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं संसद में इस पर बोलूंगा।
Home Minister Rajnath Singh on MHA order allowing 10 agencies to monitor any computer resource: The Ministry has already issued a clarification. I can't say anything on it right now as the Parliament is in session. If I am asked, I will speak on it in the Parliament. pic.twitter.com/C8Epqj9Fz9
— ANI (@ANI) December 23, 2018
आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने 10 केंद्रीय जांच और खुफिया एजेंसियों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत किसी कंप्यूटर में रखी गई जानकारी देखने, उन पर नजर रखने और उनका विश्लेषण करने का अधिकार दे दिया है।
ये 10 एजेंसियां करेगी निगरानी
इन 10 एजेंसियों में खुफिया ब्यूरो (IB), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW), सिग्नल खुफिया निदेशालय (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर और असम में सक्रिय) और दिल्ली पुलिस (delhi police) शामिल हैं।
आदेश में कहा गया हैं कि उक्त अधिनियम (सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की धारा 69) (it act) के तहत सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को किसी कंप्यूटर सिस्टम में क्रिएट, ट्रांसमिट, रिसीव या स्टोर किसी भी प्रकार की सूचना के अंतरावरोधन (इंटरसेप्शन), निगरानी (मॉनिटरिंग) और विरूपण (डीक्रिप्शन) के लिए प्राधिकृत करता है।
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आईटी एक्ट (IT Act)
आईटी एक्ट (it act) की धारा 69 किसी कंप्यूटर संसाधन के जरिए किसी सूचना पर नजर रखने या उन्हें देखने के लिए निर्देश जारी करने की शक्तियों से जुड़ी है। पहले के एक आदेश के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय को भारतीय टेलीग्राफ कानून के प्रावधानों के तहत फोन कॉलों की टैपिंग और उनके विश्लेषण के लिए खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को अधिकृत करने या मंजूरी देने का भी अधिकार है।
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