घर बैठे ऐसे करें आधार से पैन को लिंक, वरना होगा ये नुकसान

By - टीम डिजिटल/हरिभूमि, दिल्ली |29 Aug 2017 3:14 PM IST
पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड कैंसिल हो सकता है।
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आधार का पैन से जुड़ने के बाद आप अपने आधार नंबर का इस्तेमाल कर अपने आईटी रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन कर सकते है अगर आपका मोबाइल नंबर आधार डेटाबेस के साथ रजिस्टर्ड है। यदि आधार में नाम पैन के नाम से मेल नहीं खाता है, उस स्थिति में अपने आंशिक नाम के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको आधार ओटीपी या ईवीसी देना होगा।
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