लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल पास: गृह मंत्री अमित शाह बोले- अशांति फैलाने वाले रोहिंग्याओं पर होगी सख्त कार्रवाई

Immigration and Foreigners Bill passed in Lok Sabha
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लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल पर चर्चा के दौरान बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
Immigration and Foreigners Bill 2025: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुवार (27 मार्च) को इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल पेश किया। लंबी चर्चा के बाद लोकसभा से इस बिल को मंजूरी मिल गई।

Immigration and Foreigners Bill 2025: लोकसभा ने आज (गुरुवार, 27 मार्च) इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 को पारित कर दिया। इस बिल का उद्देश्य भारत के आप्रवासन कानूनों को आधुनिक बनाना और उन्हें एकीकृत करना है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया। तीन घंटे तक चली चर्चा के बाद बिल को मंजूरी मिल गई।

गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा?
बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि "भारत उनका स्वागत करता है जो देश के विकास में योगदान देने आते हैं, लेकिन जो लोग अशांति फैलाने आते हैं, चाहे वे रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने कहा कि यह बिल उन लोगों की पहचान करने में मदद करेगा जो गलत इरादों से भारत आते हैं।

अवैध प्रवासन पर रोक और विदेशियों पर नजर
शाह ने बताया कि यह बिल भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों पर नजर रखने और उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने विदेशों में जाकर वहां के विकास में योगदान दिया है, इसलिए भारत को भी एक कानूनी ढांचे की जरूरत है ताकि अच्छे उद्देश्य से आने वाले लोगों को सुरक्षा मिले।

सुरक्षा के लिहाज से अहम बिल
गृह मंत्री ने कहा कि यह कानून ड्रग कार्टेल, घुसपैठियों, हथियार तस्करों और भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इस बिल के तहत केंद्र सरकार को अधिकार होगा कि वह विदेशियों द्वारा अक्सर आने-जाने वाले स्थानों पर नियंत्रण कर सके और जरूरत पड़ने पर उन्हें बंद कर सके।

पुराने कानून होंगे खत्म
वर्तमान में विदेशियों और आप्रवासन से जुड़े मामले चार पुराने कानूनों (1920, 1939, 1946 और 2000 के अधिनियम) के तहत देखे जाते हैं। नए बिल के पारित होने के बाद इन सभी कानूनों को हटा दिया जाएगा। नया कानून राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाएगा।

हालांकि, यह बिल नागरिकता देने से जुड़े मामलों से संबंधित नहीं है। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि इसका उद्देश्य सिर्फ आप्रवासन प्रक्रिया को सुचारु और सुरक्षित बनाना है।

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