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Arvind Kejriwal Issues First Order: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आप कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला हाईकोर्ट में है। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

Arvind Kejriwal Issues First Order: दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वे आम आदमी पार्टी की सरकार जेल से ही चलाएंगे। उन्होंने ईडी कस्टडी से अपना पहला आदेश जारी किया है। उनका यह आदेश जल विभाग से जुड़ा है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने जल विभाग के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजे गए आदेश को पढ़ा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी कस्टडी में हैं। ऐसी स्थिति में भी वह अपने बारे में नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता और उनकी समस्याओं के बारे में सोच रहे हैं। 

केजरीवाल ने पहले आदेश में यह लिखा
अपने आदेश में अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली के कुछ इलाके में पानी और सीवर की काफी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूं। चूंकि मैं जेल में हूं, इस वजह से लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियां भी आ रही हैं। जहां पानी की कमी है, वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए, ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी न हो। जरुरत पड़ने पर राज्यपाल की भी मदद लें। वे भी मदद करेंगे। 

21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च की शाम गिरफ्तार हुए थे। इससे पहले ईडी की टीम ने उनके घर की तलाशी ली और 2 घंटे चली कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिन 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। इस समय अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में हैं। 28 मार्च की दोपहर 2 बजे उनकी दोबारा पेशी होगी।

जेल से चलेगी सरकार
केजरीवाल ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाला नहीं हूं। जरूरत पड़ेगी तो जेल से सरकार चलाएंगे। मुझे यकीन है कि दिक्क्तें आएंगी, लेकिन हम काम करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली की जनता भी यही चाहती है। 

27 मार्च को हाईकोर्ट में सुनवाई की उम्मीद
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी और निचली अदालत के रिमांड के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वकीलों का तर्क है कि दोनों फैसले अवैध हैं। केजरीवाल रिहाई के हकदार हैं। वकीलों ने 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की थी। हालांकि अदालत ने होली की छुट्टियों का हवाला देते हुए 27 मार्च को कोर्ट के खुलने पर केस की सुनवाई करने की बात कही है। 

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