हार्दिक पर नहीं चलेगा ‘देश के खिलाफ जंग छेड़ने’ का मुकदमा: हाई कोर्ट

कोर्ट ने हार्दिक के खिलाफ राजद्रोह के मामले को बरकरार रखा है।
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जस्टि‍स जेबी पार्दीवाला ने दलीलें सुनने के बाद हार्दिक और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी में आईपीसी की तीन धाराओं- धारा 121 (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने), 153ए (विभिन्न समुदायों के बीच रंजिश बढ़ाने) और 153बी (राष्ट्रीय अखंडता के प्रतिकूल टिप्पणी) को हटाने का आदेश दिया।

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