शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका: अदालत ने खारिज की विदेश यात्रा की याचिका, कहा– 'पहले 60 करोड़ जमा करें'

अदालत ने खारिज की विदेश यात्रा की याचिका, कहा– पहले 60 करोड़ जमा करें
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की विदेश यात्रा की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि पहले ₹60 करोड़ जमा करें, उसके बाद ही विचार किया जाएगा।

Shilpa Shetty: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दंपति ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर वे विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें पहले ₹60 करोड़ जमा करने होंगे। इसके साथ ही उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (LOC) पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया गया।

दरअसल शिल्पा और राज ने चार विदेशी यात्राओं की इजाजत मांगी थी, जिनमें थाईलैंड, लॉस एंजेलेस, कोलंबो और दिसंबर-जनवरी में एक लंबी फॉरेन ट्रिप शामिल थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने फिलहाल इन सभी यात्राओं पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।

मामला क्या है?

दरअसल, यह मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा जांच के अधीन है। शिकायत मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी ने दर्ज कराई थी। कोठारी का दावा है कि 2015 से 2023 के बीच शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उनके द्वारा दिए गए धन का उपयोग निजी खर्चों के लिए किया।

शिकायत में बताया गया कि 2015 में दंपति ने अपनी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड, के लिए ₹75 करोड़ का ऋण लिया। बाद में उन्होंने इसे निवेश के रूप में बदलने की बात कही और मासिक रिटर्न और मूलधन की गारंटी दी। कोठारी ने अप्रैल 2015 में ₹31.95 करोड़ और सितंबर 2015 में ₹28.53 करोड़ कंपनी के बैंक खाते में जमा किए। लेकिन बाद में पता चला कि कंपनी के खिलाफ अन्य निवेशकों के लिए धोखाधड़ी की कार्रवाई शुरू हो गई थी। कोठारी ने आरोप लगाया कि उनका पैसा दंपति द्वारा निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया।

कोर्ट और जांच की स्थिति

प्रारंभिक जांच में EOW ने पाया कि कोठारी के धन का दुरुपयोग हुआ है। इस आधार पर शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और एक अज्ञात सहयोगी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से उपयोग), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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दंपति ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वे जांच एजेंसियों के सामने अपना पक्ष पेश करेंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा की अनुमति तभी दी जाएगी जब ₹60 करोड़ जमा किए जाएंगे।

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इस बीच, दंपति विदेश यात्रा पर नहीं जा सकते और उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर प्रभावी रहेगा।

– काजल सोम

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