Shilpa Shetty: 'जातिगत टिप्पणी' मामले में शिल्पा शेट्टी के खिलाफ FIR रद्द, 11 साल पहले दिया था विवादित बयान

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शिल्पा शेट्टी पर 2017 में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई थी।
Shilpa Shetty Case: राजस्थान हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में राहत दी है। एक्ट्रेस ने 11 साल पहले एक विवादित टिप्पणी की थी जिसके चलते उनपर एफआईआर दर्ज हुई थी।

Shilpa Shetty: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को जोधपुर हाईकोर्ट से एक मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ चल रहे SC-ST केस के तहत सुनवाई करते हुए उनपर दर्ज मामला रद्द कर दिया है। शिल्पा पर साल 2017 में चूरू कोतवाली में एससी-एसटी का एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में सलमान खान के खिलाफ भी केस दर्ज है।

क्या है मामला
दरअसल 2013 में एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान शिल्पा शेट्टी ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया था। उस दौरान सलमान खान भी साथ मौजूद थे। जातिगत टिप्पणी करने के चलते वाल्मीकि समुदाय ने कहा था कि उनके समुदाय को लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके चलते शिल्पा और सलमान बुरे फंसे थे और उनके खिलाफ राजस्थान के चुरू थाने में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई थी।

जिसपर अब राजस्थान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एक्ट्रेस के खिलाफ केस रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई में ये तर्क दिया कि उनकी शिल्पा की टिप्पणी पर एससी/एसटी अधिनियम लागू नहीं होता क्योंकि उनका किसी भी जाति को अपमानित करने का इरादा नहीं था। कोर्ट ने दोनों स्टार्स के खिलाफ एफआईआर रद्द करने का फैसला भी सुनाया है।

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शिल्पा ने मांगी थी माफी
आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी ने साल 2013 में अपने विवादित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी। उन्होंने ट्विटर (अब एक्स) पर लिखा था- मैं ऐसे देश से आती हूं जो विविध जातियों और पंथों का दावा करता है और मैं उनमें से हर का सम्मान करती हूं और इसपर मुझे गर्व है। यदि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगती हूं।

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