Personality Rights: बिना परमिशन के आशा भोसले की आवाज, फोटो, नाम का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, बॉम्बे HC का फैसला

Asha Bhosle (Photo- Instagram)
Asha Bhosle: मशहूर गायिका आशा भोसले की पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एआई टूल या अन्य सोशल मीडिया उनके नाम, आवाज, तस्वीर या पहचान का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आर्टिफियल इंटेलिजेंल के बढ़ते दुरुपयोग के बीच कोर्ट का ये फैसला आया है।
AI से आवाज़ की नकल पर आपत्ति
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने खासकर इस बात पर जोर दिया कि एआई टूल्स जो किसी सेलिब्रिटी की आवाज को मोडिफाई कर नकल करते हैं वे उन सेलेब्रिटीज के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। ऐसी तकनीकें बिना सहमति के किसी की आवाज़ को कॉपी कर सकती हैं, जिससे उनके पब्लिक और पर्सनालिटी को नुकसान पहुंचता है।
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इन कंपनियों पर लगाए आरोप
बताते चलें, आशा भोसले ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कई कंपनियों पर उनकी पहचान के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इनमें Mayk AI कंपनी, अमेजन, फ्लिपकार्ट और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं जो उनकी आवाज, नाम फोटो को प्रसारित कर रहे थे।
आशा भोसले की कानूनी टीम ने दलील दी कि इस तरह की गतिविधियों से उनकी दशकों में बनी प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत ब्रांड को नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि आशा जी को उनके संगीत करियर में पद्म विभूषण, दादासाहेब फाल्के पुरस्कार और दो ग्रैमी नामांकन जैसे कई सम्मान प्राप्त हुए हैं।
कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत इन गतिविधियों पर रोक लगाई है और सभी संबंधित प्लेटफॉर्म और विक्रेताओं को ऐसे उत्पादों और कंटेंट को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं।
इससे पहले अभिषेक बच्चन और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय, अरिजीत सिंह और करण जौहर भी अपनी पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख कर चुके हैं और उनके पक्ष में फैसला आया है।
