RTE Admission 2025: राजस्थान में शुरू हुई आरटीई एडमिशन प्रक्रिया, जानें आवेदन की अंतिम तिथि

Rajasthan EWS Admission 2025
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Rajasthan EWS Admission 2025
RTE Rajasthan Admission 2025: राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए आरटीई (RTE) एडमिशन पोर्टल खोल दिया है।

RTE Rajasthan Admission 2025: राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए आरटीई (RTE) एडमिशन पोर्टल खोल दिया है। निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रखने का यह प्रावधान शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right to Education Act) के तहत किया गया है। यदि कोई छात्र चयन के बाद प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं करता, तो दूसरी सूची जारी की जाएगी।

हर साल लाखों माता-पिता मार्च-अप्रैल में ऑनलाइन आवेदन करते हैं, और लॉटरी सिस्टम के जरिए योग्य बच्चों का चयन किया जाता है। चयनित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है और इस साल भी इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है।

आइए जानते हैं आरटीई एडमिशन प्रक्रिया, शेड्यूल, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी।

आरटीई एडमिशन 2025: आवेदन शेड्यूल और महत्वपूर्ण तारीखें

  1. ऑनलाइन आवेदन शुरू: 25 मार्च 2025
  2. आवेदन की अंतिम तिथि: 7 अप्रैल 2025
  3. लॉटरी ड्रॉ (चयन प्रक्रिया): 9 अप्रैल 2025
  4. प्रवेश के लिए दस्तावेज जमा करने की तिथि: 9 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025
  5. स्कूल द्वारा दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि: 21 अगस्त 2025
  6. पहली चयन सूची (फाइनल लिस्ट) जारी होने की तिथि: 9 मई 2025
  7. अंतिम प्रवेश की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2025

आवेदन प्रक्रिया:

  1. RTE Rajasthan Portal पर जाएं: राजस्थान सरकार के शिक्षा निदेशालय (Directorate of Elementary Education) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें: बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी, माता-पिता का विवरण, और पसंदीदा 5 स्कूलों का चयन करें।
  3. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि।
  4. लॉटरी का इंतजार करें: 9 अप्रैल को लॉटरी के आधार पर चयन होगा।
  5. स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित करें: चयनित छात्रों को 15 अप्रैल तक दस्तावेज जमा करने होंगे।

राजस्थान में 31,000 से अधिक निजी स्कूल हैं, जो आरटीई अधिनियम के तहत 25% सीटें आरक्षित रखने के लिए बाध्य हैं।

आयु पात्रता (Age Eligibility Criteria)
नए शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुसार, कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 31 जुलाई 2025 तक की जाएगी। केवल 6 से 7 वर्ष की आयु वाले बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं।

प्री-प्राइमरी (Pre-Primary) में प्रवेश:
अब जिन स्कूलों में प्री-प्राइमरी सेक्शन है, वहां भी आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाएगा। 3 से 4 वर्ष की उम्र के बच्चे प्री-प्राइमरी सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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