उबर केस में अंतिम सुनवाई आज से, निर्णायक मोड़ पर पहुंचा मामला

उबर केस में अंतिम सुनवाई आज से, निर्णायक मोड़ पर पहुंचा मामला
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एक बार, ड्राइवर शिव कुमार यादव के वकील की ओर से उसे खुद को तैयार करने देने के लिए एक महीने का समय देने की याचिका को अदालत ने ठुकरा दिया।
नई दिल्ली. सनसनीखेज उबर कैब बलात्कार मामले में कई मोड़ आए और अब यह निर्णायक चरण में पहुंच गया है। दिल्ली की एक अदालत इस मामले में आज से अंतिम दलीलें सुनेगी। पिछले साल पांच दिसंबर को घटना प्रकाश में आने के बाद अभियोजन गवाह के तौर पर पीड़िता का बयान दर्ज किए जाने के साथ मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा के सामने 15 जनवरी को मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।
एक ओर अभियोजन ने त्वरित सुनवाई के तहत मात्र 17 दिनों में अपने साक्ष्यों की रिकार्डिंग पूरी कर ली, वहीं बचाव पक्ष ने सुनवाई की देरी के लिए परोक्ष रुप से तरह तरह की चालें चली। एक बार, ड्राइवर शिव कुमार यादव के वकील की ओर से उसे खुद को तैयार करने देने के लिए एक महीने का समय देने की याचिका को अदालत ने ठुकरा दिया। याचिका में दलील दी गई थी कि मामले में ‘त्वरित सुनवाई’ से आरोपी का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। याचिका खारिज करते हुए न्यायाधीश ने अपने हालिया आदेश में टिप्पणी की थी कि बचाव पक्ष के वकील की इस दलील से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि त्वरित सुनवाई से किसी भी आरोपी का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।
किसी भी तरह का स्थगन देने से इंकार करते हुए अदालत ने कहा था कि, अदालत की एकमात्र कोशिश आरोपी के लिए निष्पक्ष मुकदमा सुनिश्चित करते हुए जहां तक मुमकिन हो सीआरपीसी के प्रावधानों की तामील करना है। विचार करने के लिए दायर की गई याचिका से लगता है कि यह सुनवाई में देरी करने की कोशिश है जिसे याचिकाकर्ता बेहतर तरीके से जानता है।’ अदालत ने 11 फरवरी को मामले में बचाव पक्ष की गवाही बंद करते हुए टिप्पणी की थी कि यादव ने स्थगित करने की मांग करते हुए बार-बार सुनवाई में देरी की कोशिश की।
नीचे की स्लाइड्स में पढ़िए, आरोपी ने बचने के लिए खेली थी चाल-

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