A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: Undefined variable $summary
Filename: widgets/story.php
Line Number: 3
Backtrace:
File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/mobile/widgets/story.php
Line: 3
Function: _error_handler
File: /content/websites/front-hbm/application/views/themes/amp/story.php
Line: 39
Function: view
File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 507
Function: view
File: /content/websites/front-hbm/application/libraries/Sukant.php
Line: 341
Function: loadAmpTheme
File: /content/websites/front-hbm/application/controllers/Content.php
Line: 303
Function: contentStorypageAmp
File: /content/websites/front-hbm/index.php
Line: 319
Function: require_once
Inoperative EPF account:रिटायरमेंट के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद ईपीएफ अकाउंट को लेकर लोगों के मन में कई तरह की उलझनें रहती हैं। खासकर यह सवाल कि कब अकाउंट इनऑपरेटिव होता है, ब्याज कब तक मिलता है? और बंद अकाउंट को दोबारा कैसे चालू करें। इन सभी सवालों पर ईपीएफओ अधिकारियों ने 10 फरवरी को यूट्यूब लाइव सेशन में विस्तार से जानकारी दी।
ईपीएफओ के मुताबिक, पीएफ अकाउंट तभी इनऑपरेटिव होता, जब सदस्य अंतिम सेटलमेंट के लिए पात्र होने के बाद भी 3 साल तक न तो पैसा निकालता है और न ही कोई नया योगदान आता। अंतिम सेटलमेंट की पात्रता आमतौर पर 58 साल की उम्र पूरी होने, विदेश में स्थायी रूप से बसने या सदस्य की मृत्यु पर बनती। सिर्फ नौकरी छोड़ देने या कुछ समय योगदान बंद रहने से अकाउंट इनऑपरेटिव नहीं होता।
क्या ईपीएफओ अकाउंट खुद ही निष्क्रिय होता?
ईपीएफओ ने यह भी साफ किया कि यूएएन कभी बंद नहीं होता, बल्कि यूएएन से जुड़े अलग-अलग ईपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव हो सकते। एक बार अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाने पर उस पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है।
कब तक ब्याज मिलता रहता है?
ब्याज को लेकर भी ईपीएफओ ने तस्वीर साफ की है। नियमों के मुताबिक, अगर कोई सदस्य नौकरी छोड़ देता है तो भी उसका ईपीएफ बैलेंस 58 साल की उम्र तक ब्याज कमाता रहता है। 58 साल पूरे होने के बाद भी तीन साल तक ब्याज मिलता है। अगर इस दौरान पैसा नहीं निकाला जाता, तो तीन साल बाद अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है और ब्याज बंद हो जाता है।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी सदस्य का आखिरी योगदान जुलाई 2023 में हुआ और वह अक्टूबर 2025 में 58 साल का हुआ, तो उसे अक्टूबर 2025 तक और उसके बाद तीन साल तक ब्याज मिलेगा। इसके बाद भी पैसा नहीं निकाला गया तो अकाउंट इनऑपरेटिव माना जाएगा।
अगर कोई व्यक्ति 58 साल से पहले नौकरी छोड़ देता है, तब भी उसका बैलेंस 58 साल तक ब्याज कमाता रहता है। इनऑपरेटिव होने की तीन साल की गिनती तभी शुरू होती है जब वह अंतिम सेटलमेंट के लिए पात्र हो जाता है।
कैसे निष्क्रिय अकाउंट को एक्टिव किया जाता?
इनऑपरेटिव अकाउंट को फिर से एक्टिव किया जा सकता। इसके लिए आधार, पैन और बैंक डिटेल जैसी केवायसी अपडेट करनी होगी, यूएएन को मोबाइल से लिंक रखना होगा और ऑनलाइन या ईपीएफओ ऑफिस के जरिए वैध क्लेम फाइल करना होगा। क्लेम प्रोसेस होते ही अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाता है।
ईपीएफओ ने यह भी बताया कि EPS पेंशन अकाउंट इनऑपरेटिव नहीं होता, लेकिन पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी है। साथ ही, EPFO जल्द एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे सदस्य यूपीआई के जरिए सीधे अपने बैंक खाते में PF निकाल सकेंगे।
(प्रियंका कुमारी)
