RBI ने ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए बनाएं नए नियम, आप भी जानें

RBI ने ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए बनाएं नए नियम, आप भी जानें
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आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना बेहद ही आम हो गया है। इसके साथ ही देश में आधी से ज्यादा आबादी ऑनलाइन मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते है और इससे पेमेंट करना भी आसान हो जाता है।

आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना बेहद ही आम हो गया है। इसके साथ ही देश में आधी से ज्यादा आबादी ऑनलाइन मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते है और इससे पेमेंट करना भी आसान हो जाता है।

लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ गई है और हैकर्स भी नई-नई तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को चूना लगाते है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आरबीआई ने नए नियम का निर्माण किया है। आइए जानते है इनके बारे में....

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RBI ने बनाए नए नियम

1. आरबीआई ने देश की सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों को कहा है कि हर ट्रांजेक्शन अलर्ट मैसेज के साथ एक कॉन्टेक्ट नंबर भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसपर यूजर्स फ्रॉड केस को रिपोर्ट दर्ज करवा सकेंगे।

2. Paytm, PhonePe, Amazon Pay के साथ अन्य कंपनियों यह पक्का करें कि हर यूजर एसएमएस अलर्ट के लिए रजिस्टर है, जिससे उस यूजर को हर ट्रांजेक्शन का एसएमएस, ईएमेल और नोटिफिकेशन मिलेगा।

3. आरबीआई ने सभी मोबाइल वॉलेट कंपनियों को 24/7 कस्टमर केयर हेल्पलाइन की सर्विस प्रदान करनी होगी, जिससे यूजर्स किसी भी फ्रॉड और चोरी की शिकायत को आसानी से दर्ज करवा सकते है।

4. RBI ने मोबाइल वॉलेट यूजर्स को क्रेडिट वे डेबिट कार्ड यूजर्स की तरह की सुरक्षा देने पर भी जोर डाला है। इससे यूजर्स आसानी से धोखाधड़ी से बच जाएंगे।

5. अगर किसी यूजर को किसी भी मोबाइल वॉलेट के जरिए किसी भी तरह के फ्रॉड का सामना करना पड़ता है, तो 3 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करवानी होगी और कंपनी को पूरी राशि भी भुगतान के तौर पर देनी होगी।

6. अगर यूजर किसी फ्रॉड की जानकारी दर्ज नहीं करवाता है, तो तब भी कंपनी को पूरी राशि देनी होगी।

7. अगर किसी फ्रॉंड ट्रांजेक्शन की जानकारी 4 से 7 दिन के अंदर दर्ज करवा दी जाती है, तो कंपनी द्वारा यूजर को ट्रांजेक्शन वैल्यू या 10,000 रुपये वापस दिए जाएंगे।

8. अगर किसी भी यूजर के साथ फ्रॉड होता है और वे यूजर 7 दिन के बाद शिकायत दर्ज करवाता है, RBI द्वारा निर्धारित की गई मोबाइल वॉलेट कंपनी की पॉलिसी के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा।

9. आरबीआई ने नए नियम में कहा है कि सभी रिफंड केस कंपनी की तरफ से सिर्फ 10 दिन के अंदर ही सुलझाने होंगे।

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10. आरबीआई ने कहा है कि सभी शिकायतों या विवादों को 90 दिनों के अंदर ही सुलझाना होगा, भले ही गलती किसकी भी हो।

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