तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव: अब आधार और OTP अनिवार्य, 1 जुलाई से लागू होंगे नए नियम

भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव किया है। अब आधार और ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। नए नियम 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे। जानें क्या हैं नए नियम।

Updated On 2025-06-11 16:26:00 IST

Railway Tatkal Ticket New Rules: भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए कुछ अहम नियम लागू करने का निर्णय लिया है। नए नियम 1 जुलाई 2025 से देशभर में चरणबद्ध रूप से प्रभावी होंगे। यह फैसला यात्रियों को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष सेवा देने की मंशा से लिया गया है।

तत्काल टिकट योजना, जो यात्रा की तत्काल आवश्यकता वाले यात्रियों के लिए बनाई गई थी, समय के साथ दलालों और फर्जी बुकिंग की वजह से आलोचनाओं का शिकार होती रही है। इसे देखते हुए रेलवे ने अब आधार प्रमाणीकरण और ओटीपी सत्यापन जैसे डिजिटल उपायों को अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा, अधिकृत एजेंटों पर बुकिंग के शुरुआती समय में रोक लगाकर आम यात्रियों को प्राथमिकता दी जा रही है।

रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि यह बदलाव न केवल बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाएंगे, बल्कि वास्तविक जरूरतमंद यात्रियों को तत्काल टिकट प्राप्त करने में भी आसानी होगी।

तत्काल योजना को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए इसमें तीन बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

1. ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य
  • 1 जुलाई 2025 से IRCTC की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार आधारित लॉगिन आवश्यक होगा।
  • 15 जुलाई 2025 से OTP आधारित प्रमाणीकरण भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। यात्री को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP को दर्ज करना होगा।
2. PRS काउंटर व एजेंटों के लिए भी अनिवार्य होगा OTP सत्यापन
  • अब रेलवे पीआरएस काउंटर या अधिकृत टिकट एजेंट के माध्यम से तत्काल टिकट बुक करने के लिए भी OTP सत्यापन जरूरी होगा। यात्री को बुकिंग के समय अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए सिस्टम जनरेटेड OTP को दर्ज करना अनिवार्य होगा। यह नियम भी 15 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।
3. एजेंटों पर टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट का प्रतिबंध

अब अधिकृत एजेंट तत्काल टिकट बुकिंग के प्रारंभिक 30 मिनट में टिकट बुक नहीं कर सकेंगे:

  • AC क्लास के लिए: सुबह 10:00 से 10:30 बजे तक
  • स्लीपर/जनरल क्लास के लिए: सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक

इन बदलावों के तहत अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से तत्काल टिकट बुक करने के लिए यात्री का आधार नंबर और ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इसके साथ ही, एजेंटों पर शुरुआती 30 मिनट तक बुकिंग पर प्रतिबंध लगाकर दलाली प्रवृत्तियों पर नियंत्रण लाने की दिशा में कदम उठाया गया है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों की जानकारी समय रहते ले लें और यात्रा की योजना बनाते समय इनका पालन करें।

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