यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि: यूपी में रात को अकेले नहीं, अब ग्रुप में चलेंगी रोडवेज बसें! कोहरे के बीच निगरानी करेंगे बड़े अधिकारी

उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने नए निर्देश जारी किए हैं।

Updated On 2025-12-17 22:59:00 IST

रात्रि सेवा की बसें तभी रवाना होंगी जब उनमें कम से कम 25 यात्री मौजूद हों।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने घने कोहरे और खराब दृश्यता को देखते हुए रोडवेज बसों के संचालन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। निर्देश के अनुसार, यदि कोहरा घना है और दृश्यता 50 मीटर से कम है, तो बसों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया जाएगा।

इसके साथ ही, रात के समय बसों को अकेले चलाने के बजाय ग्रुप में चलाने और पर्याप्त यात्री होने पर ही प्रस्थान करने के आदेश दिए गए हैं।

दृश्यता कम होने पर तत्काल बस रोकने के आदेश

परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यदि मार्ग पर घना कोहरा है और दृश्यता कम हो गई है, तो बस चालक बस को बीच रास्ते में जोखिम उठाकर न चलाएं।

ऐसी स्थिति में बस को नजदीकी बस स्टेशन, ढाबे, पेट्रोल पंप, पुलिस थाने या टोल प्लाजा जैसे सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया जाए।

कोहरा साफ होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि इस नियम की अनदेखी पर कार्रवाई की जाएगी।

रात में ग्रुप में चलेंगी बसें और यात्रियों की संख्या अनिवार्य

रात के समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अब बसें अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में संचालित की जाएंगी, ताकि आपात स्थिति में एक-दूसरे की मदद ली जा सके। इसके अलावा, लखनऊ जैसे क्षेत्रों में यह नियम लागू किया गया है कि रात्रि सेवा की बसें तभी रवाना होंगी जब उनमें कम से कम 25 यात्री मौजूद हों।

यात्रियों की कमी और घने कोहरे के कारण अकेले बस चलाने से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

एक्सप्रेस-वे और हाईवे के लिए विशेष सावधानी

हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए ड्राइवरों को 'शॉर्टकट' या गलत दिशा में बस न ले जाने की चेतावनी दी गई है।

विशेष रूप से यह कहा गया है कि बस को मुख्य सड़क पर खड़ा न किया जाए और यदि अनिवार्य स्थिति में रुकना पड़े, तो पार्किंग लाइट और इंडिकेटर का जलते रहना अनिवार्य है।

कोहरे के दौरान बसों की गति सीमा भी निर्धारित की गई है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।

बस स्टेशनों पर अधिकारियों की तैनाती और निगरानी

परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे रात 8 बजे से आधी रात तक बस स्टेशनों पर मौजूद रहकर कोहरे की स्थिति की निगरानी करें।

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके क्षेत्र से कोहरे में बसें न निकलें। इसके साथ ही बसों के तकनीकी पहलुओं जैसे हेडलाइट, टेल लाइट और फॉग लाइट की जांच करने के बाद ही उन्हें डिपो से बाहर भेजने के आदेश दिए गए हैं।


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