जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामला: जिंदा बम मामले में 4 आतंकी दोषी, 8 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा

Jaipur serial blast case: जयपुर सीरियल ब्लास्ट जिंदा बम मामले में 4 आतंकी दोषी करार हुए हैं। जिन्हें कोर्ट 8 अप्रैल को सजा सुनाएगी।

Updated On 2025-04-04 17:33:00 IST
Court order

Jaipur serial blast case: जयपुर सीरियल ब्लास्ट जिंदा बम मामले में 4 आतंकी दोषी करार हुए हैं। इसके लिए विशेष अदालत में जज रमेश कुमार जोशी चारों आतंकियों को लेकर फैसला मंगलवार, 8 अप्रैल को सुनाएंगे।

बता दें, जयपुर में करीब 17 साल पहले हुए यह मामला हुआ था। जिसमें सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास जिंदा बम मिले थे। जिंदा बम मामले में अदालत ने शुक्रवार, 4 अप्रैल को चार आतंकियों को दोषी ठहराया है। अदालत द्वारा मंगलवार, 8 अप्रैल को सजा का ऐलान किया जाएगा।

कोर्ट ने इन आरोपियों को ठहराया दोषी
कोर्ट ने जिंदा बम केस में मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद को दोषी ठहराया है। बता दें इन सभी आरोपियों को सीरियल ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। फांसी की सजा को लेकर राज्य सरकार की अपील वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।

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